शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को महज चंद घंटों के अंदर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी.पटेल के द्वारा लगातार थाना क्षेत्र के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पीड़िता द्वारा दिनांक- 30.07.2023 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी जय प्रकाश लहरे विगत 6-7 माह से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने एवं पीड़िता द्वारा आपत्ती करने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर चोट पहुंचाया है। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 509 / 2023 धारा 376(2)(ढ), 294, 323, 506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला संबंधी होने से थाना प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना की सूचना दी गई। जिस पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर आरोपी के विरुद्ध सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। दौरान विवेचना पता तलाश के दिनांक- 30.07.2023 को आरोपी जयप्रकाश लहरे पिता स्व. घसिया राम लहरे साकिन नया तालाब डहर राकोना बलौदा बाजार (छ०ग०) को विधिवत गिरफतार कर ज्यूडिसियल रिमाण्ड में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरी0 एम.बी.पटेल, सउनि उमा उपाध्याय, प्र.आर. हिरेन्द्र प्रताप सिंह, आर. गोपाल ठाकुर,आर. सुनील चंद्रवंशी, चालक आर. अनिल सेन, का सराहनीय योगदान रहा है।