एस पी कार्यालय के सामने खुद को जिंदा आग के हवाले कोशिश करने वाले पर पुलिस प्रशासन ने जारी किया विज्ञप्ति… जाने क्या है मामला देखे विडियो क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने
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डॉ मिर्जा कवर्धा
मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना पाण्डातराई में दिनांक 06/06/2023 को प्रार्थीया, आरोपी अबरार खान के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारिरिक संबंध बनाने एवं शादी करने से साफ इंकार करने संबंध मे आवेदन पेश की थी, जिस पर थाना पाण्डातराई में महिला सउनि उमा उपाध्याय द्वारा प्रार्थीया के लिखित आवेदन पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी अबरार खान के विरूद्ध दिनांक 06/06/2023 को अपराध क्रमांक 117/2023 धारा 294,323, 506, 376 ( 2 ) एन भादवि का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया था, तथा उसी दिनांक को प्रार्थीया का मेडिकल मुलाहिजा कराया गया है जिसमे डॉ. द्वारा किसी भी प्रकार का चोट खरोच का नहीं होना लेख किये है एवं प्रार्थीया का मंजि. से बयान कराया गया है जिसमे प्रार्थीया द्वारा आरोपी अबरार खान द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरिक संबंध में बनाना एवं मारपीट गाली गलौच करना बतायी है, तथा अन्य 06 लोग द्वारा रायपुर लाज में मारपीट करना बतायी है, आरोपी अबरार खान फरार होने से लगातार पतासाजी कर थाना पाण्डातराई पुलिस द्वारा दिनांक 17/06/2023 के 23/30 बजे आरोपी अबरार खान पिता सहीददीन खान उम्र 34 साल साकिन मंझोली थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम छ.ग. को गिरफतार कर दिनांक 18/06/2023 को माननीय न्यायिक मजि प्रथम श्रेणी पण्डरिया मे ज्युडिसियल रिमाण्ड पर पेश किया गया, न्यायालय द्वारा 15 दिवस का न्यायिक रिमाण्ड पर जेल वारण्ट जारी करने पर जिला जेल कबीरधाम में दाखिल किया गया, प्रकरण में संपुर्ण कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय दिनांक 17/07/2023 के विरूद्ध चालान माननीय न्यायिक मजि प्रथम श्रेणी पण्डरिया के न्यायालय में पेश किया गया, आरोपी अवरार खान को माननीय न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया है. प्रकरण में प्रार्थीया की रिपोर्ट पर विधिपुर्ण कार्यवाही की गयी है, प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन है चुकि अन्य 06 लोगो के द्वारा मारपीट की घटना रायपुर की लाज में किया गया है और प्रार्थया के द्वारा इस संबंध में रायपुर मे भी आवेदन दिया गया है जिसकी जांच संबंधित थाने के द्वारा की जा रही है।
आज दिनांक 31/07/2023 को प्रार्थया ने अपने कुछ परिचितों के साथ अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आकर मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी जिसे पुलिस स्टाप एवं आफिस के स्टाप के द्वारा रोका गया, तथा महिला से बातचीत कर रायपुर लाज में उसके साथ हुई मारपीट की घटना के संबंध मे बिना नंबरी अपराध पंजीबध्द कराने कहा गया, अथवा प्रार्थीया चाहे तो पुलिस द्वारा संबंधित थाने तक पहुंचाने की बात कही गयी, जिस प्रार्थीया यही मारपीट छेडखानी, एवं अपहरण का अपराध पंजीबद्ध कराने जिद करने लगी, जबकि प्रार्थया के मेडिकल मुलाहिजा में किसी भी प्रकार का चोट नहीं होना, तथा मजिस्ट्रेट बयान में भी अन्य 06 लोगो के द्वारा केवल मारपीट करना बतायी है। जिस सबंध में थाना कवर्धा में एफआईआर दर्ज नहीं कराने एवं रायपुर में भी रिपोर्ट करने नहीं जाना कहकर प्रार्थियां अपने परिजनों के साथ चली गई।