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डॉ मिर्जा कवर्धा

अपराध का संक्षेप में विवरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी मनोज कुमार पिता परदेशी राम धुर्वे, उम्र वर्ष निवासी ग्राम पेण्ड्री, थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा दिनांक 15.08.2023 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके दादाजी का स्वास्थ्य खराब होने से स्नेहा क्लीनिक रेवाबंध तालाब के पास भर्ती है जिसका यह देखरेख कर रहा है। दिनांक 15.08.2023 के शाम 06:30 बजे के आस-पास अस्पताल से निकलकर पीछे रेवाबंध तालाब के गार्डन में बैठा था, उसी समय तीन लड़के इसके पास आकर इसका नाम पता पूछे तो यह अपने दादाजी का ईलाज कराने आना कहने पर तीनो लड़के इसे अपना मोबाईल और जेब में जितना पैसा रखे हो उसे देने बोले तो यह उसे मना किया तो दो इसका पर्स लूटकर भाग गये। पर्स में नगद 7,000 रूपये एटीएम कार्ड, एसबीआई, केनरा बैंक, आरसी बुक मोटर सायकल सायकल आरसी बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड है। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉ० अभिषेक पल्लव एवं अति. पुलिस अधीक्षक हरीष राठौर, उप पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी एम. बी. पटेल के निर्देशन में थाना कवर्धा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक-555/2023 धारा 394 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपीगण नाम दीपक साहू उम्र 19 वर्ष, सुरवीर मरकाम उम्र 20 वर्ष एवं विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक को आज दिनांक 16.08.2023 को गिरफ्तार / अभिरक्षा में लेकर उससे लूट की सामग्री बरामद किया गया एवं उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में अभिरक्षा में भेजे है। प्रकरण के आरोपी दीपक साहू का पूछताछ में थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक-230 धारा 457, 380 भादवि में संलिप्ता पायी गई। इस कार्यवाही में सउनि चन्द्रभूषण सिंह, सउनि दर्शन साहू, प्र. आर. 245 हिरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रआर. 356 खुबीराम साहू, चा. आर. 256 अनिल सेन एवं सैनिक अनिल पाण्डेय का विशेष योगदान रहा है।





