नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भाग ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार ,आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-625/2023 धारा-363, 366,376 (2) (N) भा.द.वि. एवं 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर

Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में दिनांक- 04.09.2023 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की प्रार्थियों द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कि मेरी नाबालिग लड़की घर में किसी को कुछ बताये बिना दिनांक-04.07.2023 से कही चली गई है। जिसका पता तलाश अपने रिश्तेदारों एवं आसपास रहने वाली बालिका कि सहेलियों एवं परिचय वालों से पूछने पर किसी को उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में गुम इंसान क्रमांक-95/2023 एवं अपराध क्रमांक-625/2023 धारा 363 भा.द.व. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला महिला संबंधी होने से तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एम.बी.पटेल के द्वारा विशेष टीम गठित कर उक्त नाबालिक बालिका के पता तलाश हेतु थाना क्षेत्र एवं जिले से बाहर रवाना किया गया। दौरान पता तलाश विवेचना के विश्वसनीय मुखबीर के सूचना पर अपहृत बालिका को ग्राम झाल थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा में किराये के मकान से आरोपी अजय नेताम पिता समारू नेताम, उम्र 29 वर्ष के कब्जे से दस्तयाब किया गया। नाबालिक बालिका से महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर अपने कथन में बताई की अजय नेताम पिता समारू नेताम, उम्र 29 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना सिटी कोतवाली जिला कबीरधाम के द्वारा मुझे नाबालिग जानते हुये भी बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया तथा मेरे साथ लगभग 05-06 माह से लगातार शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा है। जिस पर आरोपी अजय नेताम पिता समारू नेताम, उम्र 29 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर जिला कबीरधाम थाना सिटी कोतवाली के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए, प्रकरण में धारा 363, 366,376 (2) (N) भा.द.वि. एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम से सहायक उप. निरीक्षक उमा बल्ले उपाध्याय, दर्शन साहू, चंद्रभूषण सिंह, आरक्षक गोपाल ठाकुर, अजय जायसवाल बिसेन चंद्रवंशी, का सराहनी योगदान रहा।