हत्या के आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर थाना तारेगाँव जंगल पुलिस ने पहुंचा सलाखों के भीतर ,आरोपी के विरुद्ध थाना तारेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक-25/2023- धारा 302 पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के थाना तारेगाँव जंगल में दिनांक-09.11.2023 को प्रार्थी जवाहर प्रसाद यादव पिता पतिराम यादव उम्र 29 वर्ष साकिन साजाटोला द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया।कि मेरे पिताजी पतिराम यादव पिता बजरु यादव उम्र 51 वर्ष साकिन साजाटोला थाना तरेगाँव जंगल को आरोपी बिसुराम बैगा पिता भरोसा बैगा उम्र 51 वर्ष साकिन साजाटोला थाना तरेगाँव जंगल के द्वारा आपसी विवाद होने से सुखसेन बैगा के घर के आगन में कुल्हाड़ी से सिर में मारकर हत्या कर दिया है। कि रिपोर्ट पर थाना तरेगाँव जंगल में अप. क. 25/2023 धारा 302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना
में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी तरेगाँव उप. निरीक्षक सुरेश कुमार कश्यप द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल द्वारा आरोपी के पता तलाश हेतु टीम गठित कर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। दौरान विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी पता तलाश के पुलिस टीम को हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुआ। आरोपी बिसुराम बैगा पिता भरोसा बैगा उम्र 51 वर्ष साकिन साजाटोला थाना तरेगाँव जंगल को विधिवत गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया, तथा हत्या में प्रयुक्त 01 नग कुल्हाड़ी अपने कब्जे से बरामद कराया गया। जिसे पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर आज दिनांक-10.11.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल डिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी उप. निरीक्षक सुरेश कुमार कश्यप एवं थाना तरेगाँव जंगल पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।