कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त विवेचना अधिकारियों की ली गई मीटिंग, विवेचकों को विवेचना संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान कर, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा दिनांक-13.01.2024 को जिले के थाना/चौकी में कार्यरत विवेचना अधिकारियों की मीटिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित किया गया। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, उप. पुलिस अधीक्षक मोनिका सिंह परिहार, उप. पुलिस अधीक्षक  संजय तिवारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल एवं समस्त थाना से उपस्थित हुए विवेचना अधिकारी उपस्थित हुये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त थाना/चौकी के विवेचकों को जानकारी देते हुए विस्तार पूर्वक भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तित एवं संशोधित धाराओं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विवेचना, विचारण के दौरान पुलिस से संबंधित धाराओं एवं भारतीय साक्ष्य संहिता के अंतर्गत पुलिस विवेचना से संबंधित धाराओं के संबंध में जानकारी दिया गया। साथ ही हिन्दी रूपांतरण उपलब्ध कराया जाकर नियमित रूप से नवीन धाराओं का अध्ययन करने व वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का बिना विलंब किये पालन करने, अपराध एवं अपराधियों पर लगाम किसने, अवैध गतिविधियों पर सतत निगाह रखते हुए असामाजिक तत्वों पर सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने, जुआ, सट्टा, अवैध मादक पदार्थ गाँजा, शराब, नशीली दवाइयों का बिक्री कर अवैध धन अर्जित करने वाले, तथा अवैध मादक पदार्थों का सेवन कर क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले, महिलाओं एवं बालक/ बालिकाओं से दुर्व्यवहार करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही करने, थाना/चौकी में अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों/आवेदको से सहजता से पेश आकर उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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