कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने लखनऊ उत्तर प्रदेश से किया गिरफ्तार ,आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-262/2022 धारा-363, 366, 376 (2) n भा.द.वि., 4,6,9 (ठ) के तहत की गई कार्यवाही

अपहृत नाबालिग बालिका को परिजनों को सुपुर्द कर आरोपी को भेजा गया सलाखों के भीतर

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कबीरधाम जिले के थाना पाण्डातराई में एक नाबालिग पीडिता को अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक-04.11.2022 को रात्रि में बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की पीडिता के परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। जिस पर थाने में अपराध क्रमांक 262/2022 धारा-363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री जे.एल. शांडिल्य के द्वारा टीम गठित कर अपहृत नाबालिग बालिका एवं आरोपी के पता तलाश हेतु जिले में एवं जिले से बाहर रवाना किया गया। टीम के लगातार प्रयासों से अपहृत बालिका एवं आरोपी त्रिलोचन उर्फ भोला साहू उम्र 23 साल साकिन पलानसरी थाना पाण्डातराई के कब्जा से धावापुर ड्रीन ग्रीन सिटी थाना बंथरा जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया तथा पीडिता का कथन महिला सेल कवर्धा से कराया गया जिसमें पीडिता द्वारा बताया गया कि उसे आरोपी त्रिलोचन उर्फ भोला साहू से जान पहचान होने से वह उसने शादी का प्रलोभन देकर बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया है। जिस पर प्रकरण में धारा- 366, 376 (2) n भा.द.वि., 4,6,9 (ठ) जोडी गई तथा आरोपी त्रिलोचन उर्फ भोला साहू उम्र 23 साल साकिन पलानसरी थाना पाण्डातराई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जे. एल. सांडिल्य के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सउनि सुखलाल सिंह धुर्वे, प्रधान आरक्षक विवेक प्रताप सिंह, आरक्षक छबी लाल वर्मा, आर, जलेश धुर्वे, आर. हरिचरण डडसेना का विशेष योगदान रहा।

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