कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

धारदार चाक़ूनुमा हथियार लेकर लहराते हुए रास्ते मे आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों को डराने धमकाने वाले सिरफिरे को स0 लोहारा पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ आम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाक़ूनुमा हथियार किया गया जप्त 

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन मे एंव अति पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के दिशा निर्देशन मे थाना क्षेत्र मे लगातार असामाजिक तत्वों और शराब बिक्री करने वालो के खिलाफ अभियान चलाया जिस क्रम मे आज दिनाक 11/02/2024 को जरिये मोबाइल फोन से सूचना मिला की एक सरफिरा व्यक्ति ग्राम पंचायत भवन ग्राम रणवीरपुर के सामने धारदार चाक़ूनुमा हथियार लेकर आने जाने वाले लोगो व दुकानदारो को डरा धमका रहा की सूचना पर मौके मे पुलिस सहायता केंद्र ग्राम रणवीरपुर की टीम पहुंच कर चाकूनुमा हथियार रखे व्यक्ति को पकड़ा जिससे उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम डोगेश सोनी पिता स्वर्गीय जयलाल सोनी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम रणवीरपुर का रहने वाला बताया जिससे हथियार रखने का वैध कागजात (लायसेस ) पेश करने कहा गया जो किसी प्रकार का हथियार के सम्बन्ध मे कागजात पेश नही किया उक्त व्यक्ति से एक धारदार चाकुनुमा हथियार जप्त किया जिसकी लम्बाई 13 इंच है व प्लास्टिक का मुठ लगा हुआ हैं जिसकी लम्बाई 8 इंच है उक्त आरोपी व्यक्ति को पुलिस कब्जे मे लेकर पुलिस स्टेशन लाया गया एव आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 आरम्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत थाना मे अपराध क्रमांक 42/2024 पंजिबद्ध कर विवेचना मे लिया एव आरोपी को पुलिस रिमांड मे जेल भेजा गया उक्त कार्यवाही मे पुलिस थाना स लोहारा के अंतर्गत पुलिस सहायता केंद्र रणवीरपुर की टीम स उ नि  चुन्नीलाल साहू, प्र आर 44 कामता प्रसाद ,आर 0 800 विनोद मरकाम का कार्य सराहनीय रहा है

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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