10 आरोपियों को आम जगह पर अलग-अलग स्थान में शराब का सेवन करते थाना बोडला पुलिस ने धरदबोचा.. आरोपियों के विरुद्ध थाने में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 36(च)1 आबकारी एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री, अवैध मादक पदार्थ गाँजा बिक्री एवं परिवहन तथा जुआ, सट्टा, व आम जगह पर शराब का सेवन कर क्षेत्र के माहौल को खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना बोडला पुलिस टीम के द्वारा दिनांक-17.02.2024 को क्षेत्रवासी आमजनो/ मुखबिर के सूचना पर आम रास्ता, चौक, चौराहा, गली मोहल्ले आदि आम जगह पर शराब का सेवन करने वाले 10 आरोपियों को पकड़ा गया। जिसमें 01- अपराध क्रमांक 26/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – महेश धुर्वे पिता भोलाराम धुर्वे उम्र 25 साल साकिन खुरमुदा थाना पांडातराई। 02- अपराध क्रमांक 27/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – माखन मेरावी पिता जनक मेरावी उम्र 50 साल साकिन तरेगांव मैदान थाना बोडला, 03- अपराध क्रमांक 28/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – मनोज पात्रे पिता सुंदर लाल पात्रे उम्र 38 साल साकिन सुकवापारा थाना बोडला, 04- अपराध क्रमांक 29/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – अजय साहू पिता बालकराम साहू उम्र 28 साल साकिन बरदुली थाना पिपिरिया जिला कबीरधाम, 05- अपराध क्रमांक 30/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – कैलाश साहू पिता मोहित साहू उम्र 25 साल साकिन बरदुली थाना पिपिरिया जिला कबीरधाम,06- अपराध क्रमांक 31/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – मोहतू बैगा पिता नोहर सिंह बैगा उम्र 30 साल साकिन मुडघुसरी मैदान थाना बोड्ला जिला कबीरधाम,07- अपराध क्रमांक 32/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – सनत यादव पिता गोपाल यादव उम्र 38 साल साकिन तिलईभाठ थाना बोडला जिला कबीरधाम,08- अपराध क्रमांक 33/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – राज पटेल पिता दिनेश पटेल उम्र 19 साल साकिन जैताटोला थाना बोड्ला जिला कबीरधाम,09-अपराध क्रमांक 34/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – :रूपेश धुर्वे पिता नारायण धुर्वे उम्र 26 साल साकिन घोंघा थाना बोड्ला जिला कबीरधाम,10- अपराध क्रमांक 35/24 धारा 36 च 1 आबकारी एक्ट आरोपी का नाम – कुलदीप साहू पिता रामलाल साहू उम्र 32 साल साकिन कुसुमघटा थाना बोडला जिला कबीरधाम के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कार्यवाही किया गया है। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगा।