अपहृत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार

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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के थाना पांडातराई में नाबालिक बालिका के परिजनों के द्वारा दिनांक-13.12.2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरी नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। की रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक 286/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा उक्त घटना की जानकारी थाना प्रभारी के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री जे.एल.सांडिल्य के द्वारा थाने में टीम गठित कर उक्त नाबालिग बालिका तथा आरोपी के पता तलाश हेतु टीम बनाकर जिले में तथा जिले से बाहर रवाना किया गया जिस पर लगातार पता तलाश के दौरान टीम को सफलता प्राप्त हुआ और अपहृत बालिका एवं आरोपी गणेश कुमार धुर्वे पिता चमरू राम धुर्वे उम्र 25 साल निवासी बघनीभांवर थाना लोरमी जिला मुंगेली के कब्जा से जिला कोरबा के पास से मोटर सायकल में सफर करते बरामद किया गया तथा पीडिता का कथन लेने पर बताया गया कि आरोपी गणेश धुर्वे से जान पहचान होने से वह उसे शादी का प्रलोभन देकर बहलाफुसलाकर भगा ले आया है। जिस पर प्रकरण में धारा 366 भादवि जोडी गई तथा आरोपी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री जे.एल. शांडिल्य के कुशल मार्गदर्शन में थाना टीम से प्रधान आरक्षक बलदाऊ चंद्रवंशी, आरक्षक छबी लाल वर्मा, आरक्षक हरिचरण डडसेना, रामचंद्र चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा है।