कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर प्रेमजाल में फसाकर,दैहिक शोषण करने वाले दुष्कर्मी गिरफ्तार

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

थाना रेंगाखार में पीडिता दिनांक 21.04.2024 को थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम चौरा थाना भोरमदेव निवासी संजय कोसरिया के द्वारा लगातार दिनांक 23.10.2023 से दिनांक 17.04.2024 तक शादी का प्रलोभन देकर तथा नाबालिग जानते हुये शारीरिक शोषण बलात्कार किया है एवं दिनांक 17.04.2024 को पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसे भगाकर कवर्धा ले गया था कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 27/2024, धारा 450,363,366,376 (3), 376 (2) (द) भादवि 06 पॉक्सो एक्ट अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी गंभीर अपराध होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश देने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री विकास कुमार (भा.पु.से.) श्रीमान पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रा.पु.से.) तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय कुमार ध्रुव (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रेंगाखार निरीक्षक जे.एल. सांडिल्य के नेतृत्व में पीड़िता के कथनानुसार आरोपी संजय कोसरिया का पता तलाश किया गया। थाना रेंगाखार एवं भोरमदेव स्टाफ द्वारा सयुक्त अभियान चलाकर आरोपी संजय कोसरिया पिता विदेशी कोसरिया उम्र 30 साल साकिन चौरा थाना भोरमदेव को उसके गृह ग्राम चौरा से दिनांक 24.04.2024 को गिरफतार किया जाकर ज्यूडिशियल रिमाण्ड़ पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक शांता लकड़ा, सउनि हरेन्द्र मेश्राम, सउनि तेजलाल निषाद, प्र.आर. कोमल मेरावी, आर. नेम सिंह धुर्वे, सुरज कुर्रे, बलदेव मेरावी महिला आर. 620 सुनीता परते का विशेष योगदान रहा है।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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