कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

चाकू दिखाकर मारपीट कर लूट करने वालो पर कवर्धा पुलिस की कार्यवाही

Editor In Chief 

डॉ मिर्जा कवर्धा 

प्रार्थी संतोष कुमार बंजारे पिता पुन्नी बंजारे उम्म्र 39 साल साकिन भालुचुआ थाना भोरमदेव थाना हाजिर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 04.05.2024 को बिलासपुर रोड वाले शराब दुकान शराब खरीद कर चखना दुकान के पास बैठे थे तभी वहां पर विवेक उर्फ चिन्टू एवं अमर उर्फ अमन आये और शराब पीने के लिए पैसा दो कहने लगे। पैसा देने से मना किया जो गला में चाकू टिकाकर पैन्ट के जेब में रखे 100-100 के 25 नोट एवं 01 पाव देशी प्लेन शराब को लूट कर मां बहन की गंदी गदी गाली देते हुए, हाथ मुक्का से मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देकर, पैसा एवं शराब लूट कर भाग गये, कि रिपोर्ट पर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 317/2024 धारा 394,397,294,506बी, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए  पुलिस अधीक्षक महोदय  डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  विकास कुमार (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक  पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/काईम)  प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित कर आरोपी पतासाजी हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं आसपास के लोगो से पूछताछ दौरान पता चला कि आरोपीगण विवेक उर्फ चिन्टू एवं अमर उर्फ अमन द्वारा प्रार्थी के गला में चाकू टिकाकर मां बहन की गंदी गदी गाली देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर पैसा एवं शराब लूट किया है। जिसे विधिवत पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया है।

प्रकरण में आरोपीगण (1) विवेक उर्फ चिन्टू पात्रे पिता दशराज पात्रे उम्र 26 साल साकिन घुरूघासीदास चौक कवर्धा थाना कवर्धा (2) अमर उर्फ अमन फ्रें पिता हरीप्रसाद करें उम्र 24 साल साकिन गुरुघासीदास वार्ड कवर्धा हाल अटल आवास घुघरी रोड कवर्धा के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही कर ज्यूडिश्यिल रिमाण्ड में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अमर उर्फ अमन कुर्रे पिता हरीप्रसाद कुर्रे उम्र 24 साल साकिन गुरूघासीदास वार्ड कवर्धा के विरूद्ध

(1) अप.क. 387/18 धारा 294,323,506,34 भादवि

(2) अप.क. 190/21 धारा 294,323,506बी भादवि

(3) अप.क्र. 735/21 धारा 294,323,506 भादवि

(4) इस्तगाशा.क्र. 682/16 थारा 107,116 (3) जा.फी.

(5) इस्तगाशा.क. 57/17 धारा 107,116 (3) जा. फो.

(6) इस्तगाशा.क. 54/18 धारा 151 जा.फी.

(7) इस्तगाशा.क्र. 18/22 धारा 110 जा. फौ.

मामले दर्ज है। भविष्य में पूरे जिले में किसी भी प्रकार की लूट या अन्य वारदात में शामिल होने पर कवर्धा पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच कर आरोपियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी-

सउनि-बंद सिंह मेरावी, दर्शन साहू, चंद्रभूषण सिंहआर० गोपाल ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, अजय वैष्णव, पवन राजपूत, पवन चंद्रवंशी, सुनील चंद्रवंशी, भरत नाथ योगी, लेखा चंद्रवंशी, लखन साहू, शशांक तिवारी, उमाशंकर साहू, विलकेश कोसरिया

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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