कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

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डॉ मिर्जा कवर्धा

प्रार्थी डोमन चंद्राकर पिता सरोज चंद्राकर निवासी बैजी चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह दिसम्बर 2022 में जिला न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक सहायक ग्रेड-2 राजू माथुर द्वारा प्रार्थी को पीड़ित क्षतिपूर्ति की राशि 2,00,000 रूपये का चेक दिलाने की बात कहकर छल कर 3,300 /रू लेकर धोखाधड़ी किया है। रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 267/2023 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेंद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, उप पुलिस अधीक्षक महोदय  कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उप निरीक्षक संतोश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर सकरी जिला-बिलासपुर रवाना गया था। आरोपी राजू माथुर पिता श्री स्व. कन्हैया लाल माथुर उम्र 49 साल साकिन वार्ड नं 03 सांई नगर अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर से आज दिनांक 27.04.2023 को गिरफ्तार कर ज्यूशियल रिमाण्ड में न्यायालय पेश किया गया है। इस कार्यवाही में सउनि सुरेश जायसवाल,सउनि-आशीष सिंह, प्र. आर. 356 खुबीराम साहू थाना कोतवाली का विशेष योगदान रहा।

News Desk

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