दो अपहृता को हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया.. अपहृता के कथनानुसार आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहि की गई
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डॉ मिर्जा कवर्धा
पुलिस अधीक्षक महोदय कवर्धा अभिषेक पल्लव द्वारा निरंतर महिला एवं बच्चों संबंधित अपराध निराकरण के संबंध में सभी थानो को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुपालन में थाना बोड़ला के अपराध क्रमांक 45/2023 एवं अपराध क्रमांक 122/2024 धारा 363 भादवि के अपहृता की पतासाजी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकास कुमार एवं अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेन्द्र बघेल के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोड़ला श्री संजय तिवारी के पर्यवेक्षण में सायबर सेल कबीरधाम की मद्दत से अपहृता का अपहरण करने वाले आरोपियों के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ l तत्काल थाना प्रभारी श्री नितिन कुमार तिवारी द्वारा थाना बोड़ला में टीम का गठन किया गया एवं तत्काल हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लिए टीम को रवाना किया गया, अपराध क्रमांक 45/2023 के अपहृता को राजितराम गौतम पिता रामप्रसाद गौतम उम्र 25 वर्ष साकिन महंतपुर्वा थाना यानगांव जिला सीतापुर (उ.प्र.) के कब्जे से बरामद किया गया एवं आरोपी राजितराम गौतम को धारा 363, 366, 376(2)(N) भादवि, 06 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से न्याययिक रिमाण्ड पर भेजा गया तथा अपराध क्रमांक 122/2024 के अपहृता को हिमाचल प्रदेश के वस्ती विहार कॉलोनी वरदुवान चोक थाना बद्दी हिमाचल प्रदेश से बरामद किया गया पीड़िता के कथन दौरान पाया गया कि पीड़िता बालिक है एवं अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के आकाश रावत पिता छोटकन रावते उम्र 24 साल साकिन बहादुरपुर थाना सिलहोली जिला सीतापुर (उ.प्र.) से विवाह करना बताया पीड़िता को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।
कबीरधाम पुलिस लागातर अपहृत नाबालिक बालिका को बारामद करने का हरसंभव प्रयास कर रही है और ये जारी रहेगा l