पर्यटकों के सुरक्षा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे पर्यटन क्षेत्र का किया निरीक्षण, सुरक्षात्मक आदेश जारी.. कलेक्टर ने आदेश का संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल प्रभाव से पालन करने के दिए निर्देश
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कवर्धा, 12 अगस्त 2024। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने जिले के पर्यटन स्थल रानी दहरा जलप्रपात में पर्यटकों के सुरक्षा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक आदेश जारी किए है। कलेक्टर ने आदेंश का संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल प्रभाव से पालन करने के निर्देश भी दिए है। कवर्धा वनपरिक्षेत्र अंतर्गत मैकल श्रेणी में बंजारी वनखण्ड में पर्वतीय चट्टानी क्षेत्र में प्रवाहित गड़नीया नाला एक प्राकृतिक जलप्रपात बनाता है, जिसे रानीदहरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। रानी दहरा जलप्रपात को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों के सुरक्षा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर जनमेजय महोबे और वन मंडलाधिकारी शशि कुमार ने विगत दिनों पर्यटन क्षेत्र का निरीक्षण किया था।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोबे द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि रानीदहरा जलप्रपात के मनोरम दृश्य को देखने आए आगंतुक, पर्यटकों का नाम एवं पता प्रतिदिन रजिस्टर में इन्द्राज किया करें। पर्यटकों को संध्या 5 बजे के पश्चात प्रवेश न दिया जाए तथा संध्या 05ः30 बजे तक यह सुनिश्चित कर लिया जाए की सभी आगंतुक, पर्यटक, पर्यटन स्थल से वापस चले गये हैं। जलप्रपात के नीचे गिरने से बने जल कुण्ड में ऊपर से कूदकर नहाने, गहरे स्थल जहां नहाने, स्नान करने से मानव जीवन संकट में आ जाए, ऐसे स्थान पर नहाना प्रतिबंधित है का बोर्ड लगाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए की लोग कूदकर नहाने वाले स्थल, गहरे जल भराव स्थल में न पहुंच सके। जलप्रपात क्षेत्र में सेल्फी लेने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हांकित कर खतरनाक स्थान से फोटो या सेल्फी न लें, यह सुनिश्चित करें। जलप्रपात में टूटे हुए बेरिकेटिंग को तत्काल ठीक कराने। पर्यटन क्षेत्र में दुर्घटनाजन्य स्थान को चिन्हांकित करते हुए सावधानी संबंधी बैनर पोस्टर लगाने के लिए वन मंडलाधिकारी को जिमेदारी दी है।
रानीदहरा जलप्रपात क्षेत्र के आस-पास पर्यावरण, जैव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में खाना पकाने के लिए अनियंत्रित आग न लगावें तथा खाने-पीने मे प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, गिलास, बाउल, प्लेट एवं चम्मच) का उपयोग निषेधित करने की कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में पेड़ों, चट्टानों या दृष्टिगत खाली स्थानों में जनहानि को रोकने के उदृदेश्य से सुरक्षात्मक स्लोगन लिखवाने। साथ ही ग्राम वन समिति के माध्यम से जनहानि को रोकने के लिए यथासंभव प्रयास के निर्देश दिए। इस कार्य के पालन के लिए वनमंडलाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बोड़ला को निर्देशित किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में कुछ पर्यटक मदिरा या अन्य नशीली पदार्थ लेकर आते है और सेवन करते है जो दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। ऐसे लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किया करने। जलप्रपात क्षेत्र में पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग समय-समय पर पेट्रोलिंग कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य के पालन के लिए पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम एवं जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। कार्यवाही करने के पूर्व शासन के संपूर्ण नियमों, निर्देशो का पालन करेंगे। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपरोक्तानुसार अपने अनुविभाग क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।