कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के फरार आरोपी को थाना बोड़ला पुलिस ने धर दबोचा

आरोपी के विरुद्ध थाना बोडला में अपराध क्रमांक- 26/ 2022 व अपराध क्रमांक- 290/2022 धारा-363,366,376 ( 2 ) (एन) भा.द.वि. 4,6 पास्को एक्ट तथा अपराध क्रमांक 350/22 धारा 224 भा.द.वि. के तहत की गई कार्यवाही

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

 

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण कर आरोपीयों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री व्यास नारायण सुरेंद्र के कुशल नेतृत्व में थाना बोड़ला के गुम इंसान क्रमांक- 26/ 2022 व अपराध क्रमांक- 290/2022 धारा-363 भा.द.वि. में दिनांक-24.12.22 को अपहृत नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर पंचनामा तैयार किया गया तथा पीडिता का महिला सेल कवर्धा में कथन कराया गया, कथन में आरोपी दुर्गेश मेरावी द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर हैदराबाद ले जाकर जबरजस्ती बार-बार दुष्कर्म करना बताया गया। जिस पर उक्त प्रकरण में धारा 366,376 ( 2 ) (एन) भादवि 4,6 पास्को एक्ट जोडी गई प्रकरण के आरोपी दुर्गेश पिता मेहत्तर मेरावी साO चाहटा घटना दिनांक से फार था। आरोपी के ठिकाने एवं संम्भावित स्थान पर पता लगाया जा रहा था। दौरान विवेचना की आरोपी दुर्गेश मेरावी का मेडूचुल (हैदराबाद) तेलांगाना राज्य में होना पता चलने पर थाना बोड़ला में विशेष टीम गठित कर आरोपी के छिपे होने के सम्भवित स्थान पर दबिस देकर घेराबंदी कर मेडूचूल तेलांगाना राज्य मे पकड़ कर दिनांक 30.12.22 को थाना बोड़ला लाकर पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया था। कि आरोपी द्वारा सुरक्षा में लगे कर्मचारीयों को लंबी सफर से आने एवं दातून करने व हाथ मुंह धोने का बहाना बनाते हुऐ थाना परिसर में बने पानी टंकी के पास ले जाया गया जहां आरोपी दुर्गेश मेरावी के द्वारा सुरक्षार्थ हथकड़ी जंजीर को खिसका कर सुरक्षा में लगे कर्मचारी को धक्का देकर थाना बाउंड्रीवाल को कुद फांद कर फरार हो गया, जिसे आसपास के क्षेत्र एवं गन्ना खेत मे पता तलास किया गया, आरोपी के नही मिलने पर थाना बोड़ला मे अपराध क्रमांक 350/22 धारा 224 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया तथा थाना प्रभारी के द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई जिस पर वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर फरार आरोपी दुर्गेश मेरावी के पतासाजी में तत्काल अलग-अलग टीम तैयार कर आसपास के गांवों में पता साजी हेतू एवं जंगल पहाड में पतातलास हेतू टीम रवाना किया गया, साथ ही थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरो से भी आवश्यक चर्चा कर आरोपी के विषय में जानकारी प्रदान करने कहा गया जिस पर मुखबीर सुचना पर आज दिनांक 31.12.22 को आरोपी दुर्गेश मेरावी को उनके निवास स्थान ग्राम चाहटा से घेराबंदी कर पुन: पकड़ कर गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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