अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले 02 आरोपियों का थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार…
आरोपियों के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक - 51/2024, 52/2024, धारा 34,(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही

Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के थाना पांडातराई पुलिस द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर दिनांक-17.02.2024 को थाना क्षेत्र में जुर्म जरायम पताशाजी हेतु थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम रवाना किया गया था। दौरान दो अलग-अलग विश्वसनीय मुखबिरो से पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुआ। कि (1)ग्राम बोईरकछार, के आरोपी रघुनंदन पिता भजऊ निषाद उम्र 36 वर्ष साकिन बोईरकछार थाना पांडातराई द्वारा अपने घर के सामने अवैध धन अर्जित करने की नियत से कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे मे रखकर बिक्री कर रहा है। की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया। जहां आरोपी के कब्जे से 6000/ मि.ली. महुआ शराब कीमती 600/-रुपये व बिक्री रकम-200/-रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक-51/2024, धारा 34,(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
(2)आरोपी पुन्नी निषाद पिता भगलू निषाद उम्र 55 वर्ष साकिन बोईरकछार थाना पांडातराई जिला कबीरधाम द्वारा अपने घर के सामने ग्राम बोईरकछार में अवैध धन अर्जित करने की नियत से कच्ची महआ शराब को अपने कब्जे मे रखकर बिक्री करते मुखबीर की सूचना पर गवाहों के समक्ष पकड़ा गया। जिसके कब्जे से 5.500 मि.ली. महुआ शराब किमती 550/-रूपये व बिक्री रकम-300/-रूपये को पुलिस टीम के द्वारा जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक-52/2024 धारा 34,(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्रवाई किया गया है।