थाना चिल्फी में हुई महिला के हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
जिला कबीरधाम के थाना चिल्फी क्षेत्र में दिनांक 17/02/2023 को महिला का शव प्राप्त होने की सूचना पर थाना चिल्फी पुलिस मौके पर पहूंचकर घटनास्थल का बारिकी से अवलोकन पर मर्ग पंचायतनामा की कार्यवाही कर मौके पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया तथा महिला की मृत्यु असामान्य स्थिति मे होना पाये जाने से मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु किसी प्राणघातक वार से होना विशेषज्ञ डॉक्टरो द्वारा बताये जाने पर उक्त जानकारी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं जगदीश उइके पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राप्त तथ्य के आधार पर मर्ग जांच पर अपराध कायम कर आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तारी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक विकास बद्येल ने थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक 06/23 धारा 302 भादवि कायम कर मृतिका के मृत्यु के अज्ञात कारणों की पतासाजी के लिए घटनास्थल के आसपास निवासरत् लोगो से पुछताछ किया गया। पुछताछ पर जानकारी प्राप्त हुआ कि मृतिका का उसके पति के साथ अक्सर वाद-विवाद होता है तथा घटना के दिन भी पति-पत्नि के मध्य वाद-विवाद हुआ है, कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर मृतिका के पति राजू विश्वकर्मा से पुछताछ किया करने पर बताया कि इसका और इसकी पत्नि रेखा बाई के मध्य आपसी वाद-विवाद होते रहता था। जो दिनांक 16/02/2023 को यह इसे बिना बताये मड़ई मेला में चले गयी थी। जो देर रात तक वापस आने पर बिना बताये कहां गई हो पुछने पर इसकी पत्नि द्वारा इसे अनाप-शनाप बोलने लगी जिससे यह आक्रोशित होकर पास में पड़े बांस के डंडे से हाथ-पैर एवं छाती में एवं हाथ मुक्के से मारा हूं, जिससे वह बेहोश हो गई कुछ देर तक उसे होश में लाने का प्रयास किया। परंतु उसका शरीर हिल-डूल नहीं रहा था, उसका शरीर ठंडा पड़ गया था तथा उसके शरीर के कई हिस्सों से मारपीट करने से खुन निकल रहा था तथा रात्रि घर में और कोई सदस्य नहीं होने से घटना को छुपाने के लिए उसके पहने हुए कपड़े को बदलकर निकल रहे खुन को धोकर उसके परिवार वालो को पत्नि रेखा बाई की गिरने से मृत्यु हो जाने की जानकारी दिया है। आरोपी राजू विश्वकर्मा पिता धुप सिंह विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन चिल्फी जिला कबीरधाम द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्य के आधार पर उसे विधिसंगत गिरफ्तारी कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है।
उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन एवं दिशा-निर्देश में निरीक्षक विकास बद्येल, सहायक उपनिरीक्षक दीपक शर्मा, प्रधान आरक्षक गोकूल सोनकर, उमाशंकर नाग, आरक्षक आशु तिवारी, संतोष बर्वे, हरजेन्द्र रात्रे, चंद्रकांत वर्मा एवं थाना चिल्फी स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।