कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

होली पर्व को लेकर पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था, हुड़दंगियों पर रहेगी विशेष नजर.. आगामी होली पर्व को शांति, सौहार्द और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र बघेल,  पंकज पटेल एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में इन बैठकों का आयोजन किया गया। प्रत्येक थाना एवं चौकी स्तर पर स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रमुख, गणमान्य नागरिक, कोटवार एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठकें संपन्न हुईं।  

बैठकों में सभी नागरिकों से अपील की गई कि होली पर्व को पारंपरिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, नशे से दूर रहें और किसी भी प्रकार के विवाद या अनावश्यक झगड़े में न पड़ें। साथ ही, हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।  

चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

होली पर्व पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलेभर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।  

– संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती  

– मुख्य चौक-चौराहों, बाजारों एवं प्रमुख सड़कों पर पुलिस गश्त  

– संभावित उपद्रवियों पर खुफिया निगरानी एवं पहले से कार्रवाई  

– शराबखोरी, सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग, महिलाओं से अभद्रता रोकने के लिए विशेष दल सक्रिय  

– सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन से निगरानी  

– किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु रिजर्व बल तैनात  

हुड़दंगियों के लिए कड़ी चेतावनी

यदि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती रंग लगाने, अश्लील हरकत करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, नशे की हालत में हुड़दंग मचाने या किसी भी प्रकार से शांति भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ धारा 151, 107, 116(3) बीएनएस के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।  

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, तेज गति से वाहन चलाने, स्टंट करने, डीजे पर ऊंची आवाज में गाने बजाने एवं जुलूसों में अनुशासनहीनता करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  

वाहनों की सख्त चेकिंग, नशे में वाहन चलाने पर होगी त्वरित कार्रवाई

होली पर्व पर वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।  

– नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।  

– बिना हेलमेट और तीन सवारी चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई।  

– बारात, जुलूस या अन्य आयोजनों में ट्रैक्टर, पिकअप, छोटा हाथी आदि मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाकर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।  

– गांवों में कोटवारों के माध्यम से इसकी मुनादी कराई जाएगी।  

तत्काल सहायता एवं त्वरित कार्रवाई

पुलिस प्रशासन आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील करता है। यदि कहीं कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि संज्ञान में आती है, तो तुरंत पुलिस को 112, नजदीकी थाना या पुलिस चौकी पर सूचना दें।  

किसी भी आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित एवं उल्लासमय वातावरण प्रदान करना है, ताकि होली का यह पर्व सभी लोग बिना किसी भय के, हर्षोल्लास एवं सौहार्द के साथ मना सकें।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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