कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

अवैध शराब का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को थाना कुंण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार

02 आरोपियों के कब्जे से कुल-172/ नग देसी प्लेन मदिरा किमती-13760/ रुपये व परिवहन में उपयुक्त 01 नग सोल्ड स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल कीमती 70000/ रुपये कुल जुमला कीमती-83760/ रुपये को पुलिस ने किया जप्त

Editor In Chief

डॉ मिर्जा कवर्धा 

 

 

कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ शराब, गाँजा आदि के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के कुशल नेतृत्व में थाना कुंण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री आनंद शुक्ला के द्वारा थाने में टीम गठित कर जुर्म जरायम पतासाजी हेतु रवाना किया गया था। जिस पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति बिना नंबर के मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस से अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं, जिसके पास एक काले रंग का कॉलेज बैग व एक सफेद पीले रंग का थैला तथा एक लाल रंग का थैला में अवैध शराब रखा हुआ है जो सेन्हाभाटा की ओर जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस टीम को सेन्हाभाटा रोड में नाकेबंदी कर आने जाने वाले वाहनों को चेक करने हेतु चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 02 व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर में आते हुये दिखाई दिये जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोक कर नाम पता पूछने पर 01.भरत चंद्राकर,02. गोविंद विश्वकर्मा बताएं, जिनके पास रखें, एक काले रंग का कॉलेज बैग, एक सफेद पीले रंग का थैला, एक लाल रंग के थैले की तलाशी लेने पर कुल 172/ नग देसी प्लेन मदिरा किमती 13760/ रुपये एवं परिवहन में उपयुक्त 01 नग सोल्ड स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल कीमती 70000/ रुपये कुल जुमला कीमती 83760/ रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना कुंण्डा में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 34,(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया तथा दोनों ही आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना कुंण्डा पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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