ठगी के आरोपी को दीगर राज्य से किया गिरफतार

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डॉ मिर्जा कवर्धा
दिनांक-28.01.2023 को प्रार्थी षिवकुमार कौषिक पिता स्व. तोरंग लाल कौषिक उम्र-54 साल, साकिन बी-5/343 रोहणी सेक्टर, साहबाद, दिल्ली का रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी सफीउल्ला खान उर्फ शफीक निवासी उत्तरप्रदेष द्वारा फोन से संपर्क कर विद्युत उपकरण कंटक्टर वायर 06 ड्रम विक्रय करने की बात बोलकर कवर्धा अग्रवाल पावर लिमिटेड कंपनी रायपुर रोड कवर्धा बुलाकर स्टोर कीपर सोहेल खान निवासी उत्तरप्रदेष के साथ मिलकर ठगी करने की नीयत से 06 ड्रम कडक्टर वायर को बिक्री कर मटेरियल ट्रक में लोड कराकर रवाना किये थे। प्रार्थी द्वारा आरोपी सफीउल्ला खान एवं सोहेल खान को नगद 10,80000/- रूपये दिया गया, प्रार्थी के वापस घर जाने पर रास्ते से ट्रक को बुलाकर मटेरियल को स्टोर में अनलोड कराकर आरोपी स्टोर से फरार हो गये कि रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक-117/23, धारा 420,34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया, घटना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉं. लाल उमेद सिंह के मार्गदर्षन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मनीषा ठाकुर रावटे के दिषा निर्देष एवं उप पुलिस अधीक्षक कौषल किषोर वासनिक के नेतृत्व में थाना प्रभारी एम.बी. पटेल एवं स्टाफ की टीम तैयार कर आरोपी पतासाजी के लिये दीगर राज्य रवाना किया गया, जहॉं से आरोपी सफीउल्ला खान उर्फ शफीक खान पिता रफातुल्लाह खान उम्र 44 साल साकिन टेगनइहा, मानकोट थाना बलरामपुर देहात जिला बलरामपुर उत्तरप्रदेष को विधिसंगत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। उक्त सम्पूर्ण मामले में वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देषानुसार आरोपी की पतासाजी के लिये निरीक्षक एम.बी.पटेल, सहायक उप निरीक्षक आषीष सिंह, प्रधान आरक्षक चुम्मन साहू, संजय गुप्ता, आरक्षक लेखा चन्द्रवंषी, जितेन्द्र नारंग, इरफान खान तथा सायबर सेल का कार्य सराहनीय रहा।