मेडिकल फर्जीवाड़ा की एफ. आई. आर. में सी एम एच ओ ने की ट्रांसफर की कार्यवाही, दर्ज धाराओं में कार्यवाही कब.. ?
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कवर्धा:- अपनी दुर्व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाए रहने वाले जिला अस्पताल कवर्धा के मेडिकल फर्जीवाड़ा मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
बीते साल कवर्धा जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से कलर ब्लाइंड अनफिट नव आरक्षकों को झुठी जांच रिपोर्ट लिखकर फर्जी हस्ताक्षर करके फिट मेडिकल देने का मामला उजागर हुवा था। पुलिस द्वारा मामले में आई पी सी की धारा 420,467,468,471 के तहत कवर्धा थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर 255/2022 दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
मुख्यमंत्री जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मामले में नया खुलासा हुवा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एफ आई आर 255/2022 मामले में मेडिकल बोर्ड लिपिक दीपक सिंह ठाकुर और डॉ प्रभात चन्द्र प्रभाकर के खिलाफ अन्यत्र ट्रांसफर की उचित कार्यवाही करने की लिखित जानकारी अपने पत्र दिनांक 13/10/2022 में दिया है। थाने में दर्ज आपराधिक मामले में पंजीबद्ध एफ आई आर की धाराओं में कार्यवाही करने के बजाय अन्यत्र ट्रांसफर की उचित कार्यवाही पर सवालिया निशान हैं. मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की भूमिका पर सवाल खड़े होना लाजिमी है।
फर्जीवाड़ा घटना को घटित हुए लगभग दो साल और एफ आई आर दर्ज हुए सालभर हो गया है। एफ आई आर की पंजीबद्ध धाराओं में कार्यवाही क्यों नहीं कि जा रही है,ये एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है।