थाना चिल्फी जिला कबीरधाम की तत्वरित कार्यवाही ,पति द्वारा मामूली विवाद में की पत्नी की हत्या 01 आरोपी गिरफ्तार
साक्ष्य छिपाने पति ने किया गुमराह बताया मिर्गी से होना मौत कर किया शव को दफन ,पुलिस ने शव को कब्र से निकाल कर किया हत्या का खुलासा आरोपी गिरफ्तार
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डॉ मिर्जा कवर्धा
दिनांक 11.02.2023 को ग्राम तुरैया बाहरा निवासी सखरू बैगा पिता मरार बैगा उम 60 साल द्वारा थाना उपस्थित आकर आवेदन दिया कि इसकी पुत्री इंद्रावती उर्फ फदालो को इसके दामाद दिनांक 07.02.2023 के शाम 04.00 बजे तुरैया बाहरा आकर बताया कि इसकी पुत्री की मृत्यु मिर्गी आने से हो गया है बताने से सूचक ग्राम राजाढार साथ आकर देखा कि पुत्री इंद्रावती उर्फ फदालो की मृत्यु हो चूकी थी जिसे मिर्गी से गिरने से चोट लगकर मृत्यु होना समझ कर दिनांक 08.02.2023 को राजाढार शमशान घाट में कफन दफन कर दिये थे जिसका मृत्यु पर संदेह होने से मृतिका के पिता ने चिल्पी पुलिस को आवेदन दिया जिससे श्रीमान डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम एवं श्री जगदीश उइके पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला को अवगत कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल हत्या एवं घटना में संलिप्त आरोपी की पतासाजी के लिए निर्देशित किया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक विकास बद्येल द्वारा थाना से विशेष टीम गठित कर सूचक दिनांक 11/02/2023 को थाना चिल्फी निवासी सखरू बैगा पिता मरार बैगा उम्र 60 साल निवासी तुरैया बाहरा द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि इसके दामाद सुरेश बैगा इसकी पुत्री इंद्रावती बैगा की हत्या कर देने की आशंका पर से गंभीरता को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी बोडला द्वारा शव उत्खन्न का आदेश दिये जाने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी/नायब तहसीलदार बोडला ओपी मिश्रा की उपस्थिति में आरोपी द्वारा मृतिका इंद्रावती उर्फ फदालो उम्र 24 साल साकिन राजाढार के शव को पति सुरेश बैगा के द्वारा खाना नही बनाई हो कहकर डण्डे से मारपीट कर चोट पहुंचा कर हत्या कर दिया था जिसे मिर्गी से गिरकर चोट आने से मृत्यु होना बताकर ग्राम राजाढार के शमशान घाट में दफन कर दिया था पिता सखरू बैगा के संदेह व्यक्त करने पर विधिसमत कार्यवाही कर शव को कब्र से निकाल कर शव पंचनामा कार्यपालिक दण्डाधिकारी से कराते हुए सीएचसी बोडला में पीएम कराया गया जो डॉ. द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु को हत्यात्मक लेख करने पर मृतिका के पति के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 04/23 कायम कर विवेचना में लेकर हत्या मे प्रयुक्त डण्डा को आरोपी के निशांनदेही पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन एवं दिशा-निर्देश में निरी0 विकास बघेल, उपनिरी. त्रिलोक प्रधान, प्रधान आरक्षक 453 उमाशंकर नाग, गोकूल सोनकर, महेश पाण्डेय, आरक्षक हरजेन्द्र रात्रे, आशु तिवारी, संतोष बर्वे, सुभाष नवरंगे, चन्द्रकांत वर्मा, रामनारायण तिवारी, दिलीप जायसवाल महिला आर. 657 अनिता बंजारे, प्रीति राकेश ने सराहनीय कार्य किया गया है।