कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

अप0क्र0 79/23 धारा -354 , 354 – क , 354 – ख , 509,ख, 202 भादवि , 8 , 10.12, 21 पाक्सों एक्ट सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67- ए ,सहयोगी आरोपी शिक्षक विजय कुमार जनार्दन के द्वारा अपने साथी गिरप्तारशुदा कुंजबिहारी की घटना के सुचना न देकर उक्त तथ्यों को साशय छिपाने पर गिरप्तार कर भेजा सलाखों के पीछे

नाबालिग बालिका से छेडछाड व गंदी गंदी चैटिंग करने वाले सहयोगी शिक्षक विजय कुमार जनार्दन पिता बंधन दास जनार्दन उम्र 52 साल 

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम डॅा0 लाल उमेद सिंह सर द्वारा प्रकरण के विवेचना मे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय  मनीषा ठाकुर रावटे एवं अनुविभागीय अधिकारी  के0के0वासनिक द्वारा मार्गदर्शित किया गया कि नाबालिग लडकी को व्हाटसप मे गंदी गंदी अश्लील सेक्स सबंधी मैसेज भेजकर छेडछानी किया है अलग से कमरा में ले जाकर कपडा खोलकर चुम्मा लिया गया एवं शरीर के गुप्त अंग को हाथ से दबाया गया है कि रिपोर्ट पर अपं0क्र0-79/23 धारा-354, 354-क, 354-ख, 509,ख भादवि,8,10.12 पाक्सों एक्ट सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67- ए पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कुंजबिहारी पिता भजराम हाठिले उम्र 42 साल साकिन वार्ड न0 17 रायपुर बायपास कवर्धा थाना कवर्धा को दिनांक 22.02.23 के 11:00 बजे गिरप्तार कर ज्युडिसियल रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।

उपरोक्त कृत्यों की जानकारी आरोपी शिक्षक विजय जनार्दन पिता बंधन जनार्दन उम्र 52 साल को जानकारी होने के उपरांत भी उसके द्वारा जिम्मेदार होते हुये भी तथ्यों को छुपाया जाकर सुचना नही दिया गया न ही किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराया गया जो धारा 202 भादवि एवं 21 पाक्सो एक्ट दोषी पाये जाने से आरोपी विजय कुमार को दिनांक 24.02.2023 के 13:30 बजे विधिवत गिरप्तार रिमाण्ड पर माननीय न्या0 मे पेश किया गया उक्त कार्यवाही मे थाना पिपरिया से निरीक्षक आर0एस0राजपुत उपनिरी0 पी0एस0ठाकुर उपनिरी0 शांता लकडा तथा थाना पिपरिया के समस्त स्टाप का महत्वपुर्ण भुमिका रही है ।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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