कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

अपने ही मित्र के “फोन-पे” से 2,40,501/ रूपये ट्रांसफर कर धोखाधडी करने वाले आरोपी ठग मित्र को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक- 119/2023 धारा 420 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा गया सलाखों के भीतर

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

 

कबीरधाम जिले के थाना पांडातराई में प्रार्थी सोनु निषाद पिता सियाराम निषाद उम्र 23 साल निवासी वार्ड नम्बर 10 पाण्डातराई द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरा दोस्त दीकप कुमार गंधर्व ग्राम कुटेली का रहने वाला है, जो मेरे मोबाईल को मांग कर फोन पे का उपयोग करते हुए कुल 08 बार में लगभग 2,40,501/ रूपये को मेरी जानकारी के बिना मेरे खाते से अपने खाते में रकम ट्रांसफर कर धोखाधडी कर ठगी किया है। कि रिपोर्ट पर थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक 119/2023 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा तत्काल उक्त प्रकरण की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे.एल.सांडिल्य द्वारा टीम गठित कर आरोपी के पता तलाश हेतू रवाना किया गया। दौरान विवेचना पता तलाश के महज चंद घंटे के भीतर आरोपी दीपक कुमार गंधर्व पिता तुलसी राम गंधर्व उम्र 23 साल निवासी कुटेली थाना कवर्धा का तलाश कर उसके कब्जे से मोबाईल फोन एवं बैंक पास बुक जप्त कर आज दिनांक-08.06.2023 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्र.आर. श्रवण चंद्रवंशी, आरक्षक गज्जू सिंह राजपूत, हरिचरण डडसेना, जावेद खान का विशेष योगदान रहा है।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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