मामूली से बात पर लाठी से वार कर, अपनी ही पत्नी की हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को थाना तरेगांँव जंगल पुलिस ने किया गिरफ्तार
हत्यारे पति के विरुद्ध थाना तरेगाँव जंगल में अपराध क्रमांक 16/2023, धारा 302 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही कर भेजा गया सलाखों के भीतर ,शादी के फंक्शन से शराब पीकर घर आया आरोपी, पत्नी से मांगा तंबाकू, पत्नी ने किया इनकार क्रोध में लाठी से कर दिया वार
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिला के थाना तरेगाँव जंगल में दिनांक-17.06.2023 को थाना क्षेत्र के ग्राम केशमर्दा निवासी कुमार सिंग पिता फत्तुसिंग बैगा उम्र 32 वर्ष साकिन केशमर्दा थाना तरेगाँव जंगल जिला कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। की मैं ग्राम केशमर्दा में रहता हूँ, तथा खेती किसानी का काम करता हूँ। आज दिनांक- 17.06.2023 को अपने घर में बैठा था। इसी दौरान सुबह करीबन 10:00 बजे मेरे ससुर बुधराम बैगा मेरे घर में आकर बताये कि आज सुबह करीबन 04:00 बजे मैं गांव के शादी कार्यक्रम में शामिल हुआ था, तथा शराब के नशे में घर आया और घर के आंगन में तुम्हारी सासू मां बिराजोबाई से तम्बाकु मंगा जो तम्बाकु देने से इंकार कर दी जिससे मुझे अत्यंत तेज गुस्सा आया और गुस्से में आकर लाठी से मार दिया हूँ। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है, चलो बोलने पर मैं और मेरी पत्नि मतियाबाई ससूर बुधाम बैगा के साथ ग्राम रब्दा आकर देखे तो मेरी सास बिराजोबाई घर के परछी के जमीन में पड़ी हुयी थी, पास में जाकर देखे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरी सास बिराजोबाई की मृत्यु ससूर बुधराम बैगा द्वारा लाठी से मारकर हत्या करने से हुआ है। हम लोग अपने ससुर के विरुद्ध कार्यवाही चाहते हैं। की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दिया गया। मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का घटित होने से कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला एवं थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल को विवेचना संबंधी आवश्यक निर्देश देकर आरोपी का पता तलाश कर सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तरेगाँव जंगल उप.निरीक्षक श्री युवराज साहू के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया। दौरान विवेचना/आरोपी पता तलाश के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी जंगल के रास्ते होते हुए ग्राम दलदली के आसपास है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ग्राम दलदली से आरोपी बुधराम बैगा पिता भदुवा बैगा उम्र 60 वर्ष ग्राम रब्दा थाना तरेगाँव जंगल जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी बुधराम से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना तरेगाँव में उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना तरेगांव जंगल प्रभारी उप. निरीक्षक युवराज साहू के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. बोनिफ़ास मिंज प्रधान आरक्षक वीरेंद्र बंजारे, प्रधान आरक्षक देवनारायण चंद्रवंशी, आरक्षक 913 रिखी मरकाम, आरक्षक 477 जोगेन्दर बांधी का सराहनीय योगदान रहा।