कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

बालिग पीडिता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक-117/2023 धारा- 294,323,506,376 (2)n भा.द.वि. पंजीबद्ध कर भेजा गया सलाखों के भीतर

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डॉ मिर्जा कवर्धा

कबीरधाम जिले के थाना पांडातराई में बालिग प्रार्थिया द्वारा अपने परिजनों के साथ थाना आकर दिनांक- 06.06.2023 को रिपोट दर्ज कराया गया। कि आरोपी अबरार खान पिता शहीदीन खान साकिन ग्राम मझौली थाना पांडातराई जिला कबीरधाम द्वारा 14.08.2021 से 03.06.2023 तक मुझे शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म करते रहा एवं शादी करने की बात पर गंदी गंदी गाली गलौच कर मारने की धमकी देता था। जिसकी जानकारी मेरे द्वारा अपने परिजनों को दिया गया तथा मैं आरोपी के विरुद्ध उचित कार्यवाही चाहती हूँ। की रिपोर्ट पर थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 117/2023 धारा 294,323,506,376 (2)n भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। महिला संबंधी गंभीर अपराध होने से थाना प्रभारी द्वारा उक्त मामले की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमति मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनु. विभागीय अधिकारी पण्डरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे. एल. शांडिल्य के कुशल नेतृत्व में आरोपी अबरार खान को विधिवत गिरफतार कर थाने में उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से प्र.आर. 335 हरीशचंद्र साहू, आर. 494 गज्जू राजपूत, आर. 416 जावेद खान, म.आर. 627 अंजली वर्मा का विशेष योगदान रहा।

News Desk

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