अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करों पर थाना कुकदुर पुलिस ने कार्यवाही कर कसा शिंकजा ,14 नग मवेशियों को सुरक्षार्थ गौरकापा गौशाला भेजा गया ,परिवहन में उपयुक्त 01 नग ट्रक क्रमांक यू.पी.-78 बी.टी.-9215 किमती- 12,00000/ रुपये एवं 01 नग मोटरसाइकिल क्रमांक -सी.जी. 09 जे.ई.- 5906 किमती 30,000/ रुपये, व 14 नग मवेशी किमती 1,60,000/ रुपये कुल जुमला कीमती 13,90,000/ रुपये को पुलिस ने किया जप्त
फरार आरोपियों के विरुद्ध थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक - 57/2023 व (छ.ग.) पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 व मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66/192 पंजीबद्ध कर किया गया कार्यवाही
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना चौकी क्षेत्र के अपराध में संलिप्त असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ गाँजा, अवैध मादक पदार्थ शराब, एवं मवेशी तस्करी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुकदुर निरीक्षक श्री सावंन सारथी द्वारा थाने में टीम गठित कर क्षेत्र के आम जनों एवं विश्वसनीय मुखबीरो से लगातार क्षेत्र में यदि किसी अपराध को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्व है, तो उनके विषय में आवश्यक चर्चा किया जा रहा है, ताकि आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जा सके। इसी तारतम्य में दिनांक- 26.07.2023 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक ट्रक क्रमांक यू.पी.- 78 बी.टी.- 9215 के चालक द्वारा अपने उक्त वाहन में अवैध रूप से मवेशी भरकर कुई से बैजलपुर जाने के रास्ते से होते हुये कत्लखाना यू.पी. जा रहा है। जिसके सामने सामने एक मो.सा. पैशन प्रो सी.जी.- 09 जे.ई.- 5906 से एक व्यक्ति पुलिस का रेकी करते आगे आगे जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा पुलिस टीम सूचना के तस्दीक हेतु रवाना किया गया। सूचना के अनुसार कुई से बैजलपुर जाने के रास्ता में ग्राम रोखनी जंगल के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद एक मो.सा. एवं उसके पिछे पिछे ट्रक आते दिखा, जो पुलिस को देखकर कुछ दूर में मो.सा. का चालक एवं ट्रक का चालक वाहन को खड़ी कर अंधेरा एवं जंगल का फायदा उठाकर पुलिस के पकड़े जाने के डर से जंगल की ओर भाग गये। जिससे नाकेबंदी पर खड़े पुलिस टीम को संदेह हुआ और गवाहों के समक्ष मो.सा. एवं ट्रक के पास जाकर देखे तो मो.सा. क्रमांक सी.जी. 09 जे.ई. 5906 तथा ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 9215 खड़ी थी, उक्त ट्रक को समक्ष गवाहन के तलाशी लिया गया। जिसमें 14 नग भैंस भैंसा भरा पाया गया, उक्त मवेशियों को निर्दयता पूर्वक कुरता पूर्वक ठुसठुसकर बिना चारा पानी के ट्रक क्रमांक यू.पी. 78 बी.टी. 9215 में भरकर कत्लखाना यू.पी. ले जाते परिवहन करते पाये जाने पर अज्ञात् आरोपी ट्रक चालक, एवं अन्य आरोपियों का कृत्य छ.ग. पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 व मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66/192 का दण्डनीय पाये जाने थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 57/23 कामय किया जाकर अज्ञात् आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। उरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक सुशील वर्मा, सउनि. प्र. आर. 399, आर. 506 आर., 118, आर. 566 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।