तेंदूआ द्वारा मृत मवेशी के मालिकों को मुआवजा राशि भुगतान कार्यवाही की जा रही
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डॉ मिर्जा कवर्धा
दिनांक 19.06.2024 को वन परिक्षेत्र पंडरिया पश्चिम के अंतर्गत कक्ष क्र. पीएफ 492 एवं 485 के बार्डर में रामाधीन व.हीरालाल बैगा ग्राम नूनमट्टी, पोस्ट नेऊर, थाना कुकदूर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के 01 नग गाय उम्र लगभग 05 वर्ष को वन्य पशु तेन्दुआ के द्वारा मारा गया।
इस प्रकार दिनांक 21.06.2024 को वन परिक्षेत्र पंडरिया पश्चिम के अंतर्गत कक्ष क्र. पीएफ 481 में अमरू व.फागन बैगा ग्राम रूखमीदादर, पोस्ट नेऊर, थाना कुकदूर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के 01 नग बैल उम्र लगभग 06 वर्ष को वन्य पशु तेन्दुआ के द्वारा मारा गया।
घटना की जानकारी प्राप्त होते ही वन अधिकारीयों द्वारा मौका स्थल पर पहुंचकर पंचनामा, बयान तैयार किया गया एवं मृत मवेशी के पोस्टमार्टम हेतु पशु चिकित्सक को लेख कर पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण में मृत मवेशी के मालिक को वन विभाग द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पशु हानि पर अधिकतम रू. 30000.00 (तीस हजार रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान है। पहले प्रकरण में सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर मृत पशु गाय का अनुमानित बाजार मूल्य 7000.00 (सात हजार रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में गाय मालिक को देने हेतु प्रस्तावित की गयी है। दूसरे प्रकरण में सरपंच द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर मृत पशु बैल का अनुमानित बाजार मूल्य 12000.00 (बारह हजार रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में गाय मालिक को देने हेतु प्रस्तावित की गयी है।
वनमंडल स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सतत् क्षेत्रीय भ्रमण, गश्त करने निर्देशित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र का सतत् गश्त किया जा रहा है तथा आसपास के क्षेत्र में मुनादी, प्रचार-प्रसार के माध्यम से ग्रामीणों को वन्यप्राणी दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों की सूचना देने कहा गया।