छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारीडीह हत्याकांड में अहम फैसला.. शिवप्रसाद साहू हत्याकांड में नया मोड़, उच्च न्यायालय ने कब्र से लाश निकालकर पोस्टमार्टम करने का दिया आदेश..
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डॉ मिर्जा कवर्धा
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चर्चित लोहारीडीह हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस मामले में मृतक शिवप्रसाद साहू (कचरू साहू) की लाश को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने दिया। पोस्टमार्टम एक विशेषज्ञ टीम की निगरानी में, मृतक के परिवार की उपस्थिति में किया जाएगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
14 सितंबर 2024 को शिवप्रसाद साहू की लाश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन ग्रामीणों ने इसे हत्या करार दिया। इस घटना के बाद गांव में भारी हंगामा हुआ, और एक उपसरपंच की हत्या भी संदेह के आधार पर कर दी गई, जिससे मामला और पेचिदा हो गया।
जांच का नया मोड़:
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दोनों राज्यों की मेडिकल टीम मौके पर मौजूद रहेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक जांच में सहयोग कर रही है। यह फैसला शिवप्रसाद की मासूम बेटी की याचिका पर लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों और परिवार को निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। यह घटनाक्रम न्याय की प्रक्रिया को गति देने का संकेत देता है और मामले में नए सिरे से जांच की राह खोलता है।