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अर्न्तराष्ट्रीय महिला सप्ताह के अवसर पर महिला कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

कवर्धा, 10 मार्च 2023। माननीय नालसा एवं सालसा तथा जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम श्रीमती नीता यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से 04 से 11 मार्च 2023 तक चलाए जा रहे ’’अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह’’ के अन्तर्गत आज जनपद पंचायत पण्डरिया के सभागार में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम श्री अमित प्रताप चन्द्रा द्वारा उपस्थित समस्त विभागों के प्रतिभागियों को महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों, घरेलु हिंसा, पीड़ित क्षतिपूर्ति, महिला और एच.आई.व्ही, एड्स, महिला और मानवाधिकार, महिला और लड़कियों में निवेश, समान अधिकार-समान अवसर, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, गरीबी और भुखमरी का अन्त, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसी प्रकार रिसोर्स पर्सन श्रीमती ज्योति गुप्ता ने महिला प्रतिभागियों को घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, अम्ल हमला (धारा 326 ए एवं 326 बी), बलात्कार या बलात्संग (धारा 375, 376, 376ए, 376 बी, 376सी, 376डी एवं 376ई), दहेज मृत्यु आत्महत्या का दुष्प्रेरण (धारा 304 बी और 306) महिला की लज्जाभंग करने के आशय से स्त्री पर हमला (धारा 354 बी), दृष्यरतिकता (धारा 354 सी), पीछा करना (धारा 354 डी), शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित है (धारा 509), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

इसी प्रकार रिसोर्स पर्सन श्रीमती सविता अवस्थी द्वारा उपस्थित महिला प्रतिभागियों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971, गर्भ धारण पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, महिला बंदियों के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, रख रखाव तथा कल्याण अधिनियम, 2007 इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में तालुका विधिक सेवा समिति पण्डरिया, जनपद पंचायत पण्डरिया, पुलिस विभाग, जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पैरालिगल वालिन्टियर श्री चन्द्रकांत यादव का सहयोग रहा।

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