अवैध शराब का बिक्री करने वाले आरोपी को थाना पांडातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार ,आरोपी के कब्जे से 75 नग प्लेन मदिरा कीमती 6000/ रुपये को पुलिस ने किया जप्त
आरोपी के विरुद्ध थाना पांडातराई में अपराध क्रमांक- 73/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को भेजा गया सलाखों के भीतर
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना /चौकी क्षेत्र में अपराधिक कृतों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री जे.एल. शांडिल्य के कुशल नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ शराब, गांजा आदि की बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने थाने में टीम गठित कर क्षेत्र में रवाना किया गया था। साथ ही थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरो से आवश्यक सूचना एकत्र कर असामाजिक तत्वों पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने दिशा निर्देश दिया गया था। इसी तारतम्य में दिनांक-19.04.2023 को थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिर के द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम मोहगांव के अजय यादव पिता शत्रुहन यादव उम्र 30 वर्ष साकिन मोहगांव थाना पांडातराई जिला कबीरधाम द्वारा अपने घर के सामने दुकान में अवैध शराब रखकर ब्रिकी कर अवैध धन अर्जित कर रहा है। की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपी अजय यादव पिता शत्रुहन यादव उम्र 30 वर्ष साकिन मोहगांव थाना पांडातराई जिला कबीरधाम के कब्जे से एक प्लास्टिक बोरी में 75 पौवा देशी प्लेन शराब कुल 13.500 बल्क लीटर कीमती 6000/ रुपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य छ.ग. आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का पाये जाने से उक्त आरोपी अजय यादव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 73/2023 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध दिनांक 19.04.2023 को पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. चिंताराम देशमुख, आरक्षक 416 जावेद खान, 553 पंकज यादव, 733 भावदास जोशी का सराहनीय योगदान रहा।