महिला के साथ छेड्छाड् करने वाले आरोपी को दो दिन के भीतर बोड्ला पुलिस द्वारा किया गया गिरफतार
आरोपी के विरुद्व थाना बोड्ला में अपराध क्रमांक 121/2023 धारा 354 घ, 294 भादवि पंजीबद्व कर की गई आवश्यक वैधानिक कार्यवाही ,आरोपी द्वारा अपने सहकर्मी के साथ किया छेडछाड

Editor In Chief
डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियो को अपने अपने थाना/चौकी क्षे्त्र में यदि कोई आसामजिक तत्व है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधो को गंभीरता से लेकर तत्काल आरोपियो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये गये है जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड्ला जगदीश उइके के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी बोड्ला द्वारा असमाजिक तत्वो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में दिनांक 19.05.2023 को प्रार्थिया थाना बोड्ला में लिखित आवेदन पत्र प्रेषित किया कि आरोपी दयाल सिंह पिता ठाकुर जे.पी.सिंह जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर बोड्ला में पदस्थ है उनके द्वारा अपने सहकर्मी महिला के साथ गलत नियत से उनका पीछा करते हुये उनके घर तक गये। उनके हाव भाव को देखकर पीडिता डरकर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया ।आरोपी द्वारा दरवाजा खटखटाया और आफिस का चाबी लेने आया हॅू बोल रहा था जबकि, आफिस का चाबी उन्ही के पास था। कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बोड्ला में अपराध क्रमांक 121/2023 धारा 354 घ, 294 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया ।प्रकरण महिला संबंधी होने से प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियो को घटना की जानकारी दिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गनिर्देशन में थाना प्रभारी के द्वारा शीघ्र् उक्त आरोपी को गिर. किया गया। प्रकरण जमानतीय होने से आरोपी दयाल सिंह ठाकुर पिता ठाकुर जे.पी.सिंह उम्र 45 साल विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोड्ला को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया ।