कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

02 नाबालिक बालिकाओं को एक ही दिन एक साथ 02 आरोपियों द्वारा अपने अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गये

दोनों ही आरोपियों को थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सरकंडा बिलासपुर से धर दबोचा गया

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डॉ मिर्जा कवर्धा   

 

कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली कवर्धा जिला- कबीरधाम में नाबालिक बालिकाओं के परिजनों के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरी दोनों नाबालिक लड़की को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बहला-फुसलाकर कर भगाकर ले गए हैं। कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली कवर्धा में अपराध क्र. 277/2023 धारा-363 भा.द.वि. एवं अपराध क्रमांक- 278/2023 धारा-363 भा.द.वि.पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामला नाबालिग बालिकाओं से संबंधित होने से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी द्वारा उक्त प्रकरण की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कौशल किशोर वासनिक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी. पटेल द्वारा थाने में टीम गठित कर उक्त नाबालिक बालिकाओं के पता तलाश हेतु थाना क्षेत्र में एवं जिले से बाहर टीम रवाना किया गया। दौरान विवेचना एवं लगातार पता तलाश के पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुआ, और दोनों ही आरोपियों(1)आरोपी विजय टंडन पिता शिवप्रसाद टण्डन उम्र 21 वर्ष साकिन राम्हेपुर कला थाना कवर्धा, (2) संगीत लहरी पिता मालिकराम लहरें उम्र 21 वर्ष साकिन रामहेपुर कला थाना कवर्धा के दोनों आरोपियों के कब्जे से नाबालिग बालिकाओं को सरकंडा बिलासपुर से सकुशल बरामद किया गया है।नाबालिग पीड़िताओं के परिजनों के समक्ष पुलिस टीम के द्वारा पुछताछ कर कथन लिया गया, कथन में नाबालिग पीड़िताओं द्वारा बताया गया कि विजय टण्डन, एवं संगीत लहरें के द्वारा हमें कहा गया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हुँ, तुमसे शादी करना चाहता हुंँ, कहकर शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दिनांक-05.05.2023 से दिनांक- 02.06.2023 तक लगातार शारिरीक संबंध बनाया है। जिस पर दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही कर आज दिनांक- 04.06.2023 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में पीड़िताओं के कथन अनुसार पीड़िताओं के नाबालिक, होने से (1)मामले मे धारा 366,376(2)(एन) भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट एवं (2) मामले में 366, 376 (3), 376 (2)(एन) भा.द.वी. एवं 4,6 पास्को एक्ट जोडी गई है। दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक श्री एम.बी.पटेल के नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. संजय मेरावी ,प्रधान आरक्षक 23 संजय सागर,आरक्षक 745 सुनील चंद्रवंशी, आरक्षक 898 राजेन्द्र चंद्रवंशी का विशेष योगदान रहा।

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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