कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

तेज आवाज में डी.जे. का संचालन कर कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने वाले डी.जे. संचालक पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस की गिरी गाज

आरोपी डी.जे. संचालक के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

कबीरधाम जिले के पुलिस कप्तान डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र के सम्माननीय क्षेत्रवासी आम जनों के द्वारा किसी भी घटना, दुर्घटना आदि की सूचना थाने में दी जाती है। तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए उचित वैधानिक कार्यवाही करने सख्त हिदायत दिया गया है। इसी तारतम्य में कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में दिनांक- 12.06.2023 को सूचना प्राप्त हुआ कि सर्किट हाऊस कवर्धा के सामने एक डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू पिता दुकलहा साहू उम्र 35 साल साकिन पिपरिया वार्ड नं 11 थाना पिपरिया जिला कबीरधाम द्वारा अपने पीकप वाहन क्रमांक सी.जी. 09 जे.डी. 6010 में डी.जे. लगाकर अत्यधिक तीव्र ध्वनि से गांना बजा रहा था। जिससे आसपास निवासरत क्षेत्रवासी एवं राह चलने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया। जहां क्षेत्रवासियों द्वारा डी.जे. संचालक के विरुद्ध शिकायत कराने पर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध थाना कवर्धा में इस्तगाशा क्रमांक 01/2023 धारा 16 कोलाहल अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए डी.जे. वाहन को जप्त कर आरोपी डी.जे. संचालक प्रेमलाल साहू के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री एम.बी. पटेल के नेतृत्व में थाना टीम से स.उ.नि. कौशल साहू, आर. 447 दिलहरण मरकाम, सै. 134 देवेन्द्र चंद्रवंशी का सराहनीय योगदान रहा।

News Desk

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