नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भागा कर ले जाने वाले और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सहसपुर लोहारा पुलिस ने किया गिरफ़्तार..
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डॉ मिर्जा कवर्धा
मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है की प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 147/23 धारा 363 भा.द.वी. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया कि नाबालिग लड़की कही चले जाने या अपहरण होने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर से पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक लालमन साव द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की गई l उक्त टीम द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की पता साजी हेतु लगातार आसपास और संभावित ठिकानों में पतासाजी कर संदेहियो से लगातार पूछताछ करती रही कि पतासाजी दौरान साइबर सेल के सहयोग से अपहृता को समीरपेट तुमकुंट सिकन्दराबाद आंध्रप्रदेश से सन्देही रविंद्र उर्फ़ दीपचंद गंधर्व पिता गणेश गंधर्व उम्र 28 वर्ष के कब्जे से बरामद कर दस्तयाब किया जाकर नाबालिक का महिला पुलिस अधिकारी से पुछताछ कर कथन कराया गया जो नाबालिक पीड़िता ने अपने कथन में बताई की रविंद्र उर्फ़ दीपचंद गंधर्व पिता गणेश गंधर्व उम्र 28 वर्ष निवासी बाजार चौक पांडातरई जिला कबीरधाम द्वारा दिनांक धटना को पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर, बहला फुसलाकर भगाकर समीरपेट तुमकुंट सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश ले गया और उसके साथ नियमित रूप से शारीरिक सम्बंध बनाया है की मामले में धारा 366, 376, 376(2)(N) भा.द.वी. एवं 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई बाद नाबालिक को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया, आरोपी रविंद्र उर्फ़ दीपचंद गंधर्व पिता गणेश गंधर्व उम्र 28 साल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्याययिक रिमांड पर माननीय न्यायलय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही में निरीक्षक लालमन साव, सहायक उप निरीक्षक सुनील यादव, प्र.आर.शैलेन्द्र देशमुख, आर. जीतेन्द्र सिंह, महिला आर. प्रियंका साहू और साइबर सेल का विशेष योगदान रहा l
कबीरधाम पुलिस की पूरी कोशिश है कि नाबालिक बालिका और बालक को रिपोर्ट के बाद जल्द-से-जल्द दस्तयाब करें और उनके परिजनों को सुपुर्द करें l