कबीरधाम (कवर्धा)छत्तीसगढ़

नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकार भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पंडरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

थाना पंडरिया के अपराध क्र. 126/23 धारा 363,366,376, IPC, पाकसो एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही.

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डॉ मिर्जा कवर्धा 

विवरण – घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी दिनांक 07.05.2023 को रिपोर्ट दर्ज़ कराया की इसकी नाबालिक लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर थाना पंडरिया में अपराध क्र. 126/23 धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए  पुलिस अधीक्षक डा.लाल उमेद सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री पंकज कुमार पटेल सर द्वारा अज्ञात आरोपी को जल्द से जल्द पता तलाश करने निर्देशित किया गया.

जिस पर अज्ञात आरोपी एवं नाबालिक बालिका का लगातार पता तलाश किया गया पता तलाश दौरान थाना पंडरिया पुलिस को सूचना मिला की (मोहंदी)कोटा का विकास जांगड़े उर्फ़ सोनू नाबालिक लड़की को बगबुडवा पथरिया में रखा है जिस पर पंडरिया पुलिस द्वारा तत्काल पुलिस टीम भेजा गया जहाँ विकास जांगड़े के कब्जे से नाबालिक लड़की को बरामद कर थाना लाया गया पूछताछ दौरान पता चला की आरोपी नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया एवं शारीरिक सम्बन्ध बनाया जिस पर प्रकरण में धारा 366,376, IPC 4,6 पाकसो एक्ट जोड़ा गया एवं आरोपी विकास जांगड़े उर्फ़ सोनू पिता बहोरन जांगड़े उम्र 23 वर्ष पता मोहंदी (कोटा ) बिलासपुर* के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जेल भेजा गया.

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक उमाशंकर राठौर, सउनि वीरेंद्र मिश्रा, प्र.आर. राजेश्वर, आर. द्वारिका, ईश्वर, प्रभाकर, परिनीति का विशेष योगदान रहा.

News Desk

Editor in chief, डॉ मिर्जा कवर्धा

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