नाबालिग पीडिता का दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना पाण्डातराई पुलिस ने किया गिरफ्तार ,आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-120/2023 धारा 376 ( 2 ) n भा.द.वि. 04,06 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर भेजा गया सलाखों के भीतर
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डॉ मिर्जा कवर्धा
कबीरधाम जिले के थाना पांडातराई में नाबालिग पीड़िता द्वारा अपने परिजनों के साथ दिनांक-14.06.2023 को थाना आकर रिपोट दर्ज कराया गया, कि आरोपी धर्मेन्द्र निषाद द्वारा मुझे माह जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक बहला फुसलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा, तथा उसकी हैवानियत अत्यधिक बढ़ गई थी। मैं लोक लाज के डर से रिपोर्ट नहीं कर पा रही थी। जब मैं अत्यधिक भयभीत हो गई तो अपने परिजनों को उक्त घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताई तथा मैं आरोपी के विरुद्ध उचित कार्यवाही चाहती हूँं। की रिपोर्ट पर दिनांक-14.06.2023 को थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 120/2023 धारा 376 ( 2 ) n भा.द.वि. 04,06 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।नाबालिग पीडिता से गंभीर अपराध होने से उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे व पुलिस अनु. विभागीय अधिकारी पण्डरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरी. जे. एल. शांडिल्य के नेतृत्व में चंद घंटों में आरोपी को हिरासत में लेकर प्रकरण के आरोपी धर्मेन्द्र निषाद को गिरफतार कर दिनांक- 15.06.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है।उपरोक्त कार्यवाही में प्रआर. राधेश्याम चंद्रवंशी, आर. गज्जू राजपूत, हरीचरण डडसेना, जावेद खान, नेतराम धुर्वे का विशेष योगदान रहा।